मैरिज सर्टिफिकेट भारत में एक वैध दस्तावेज़ है, जो पति-पत्नी की शादी को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है। यह दस्तावेज़ कानूनी कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि पासपोर्ट बनवाना, बैंक खाते खोलना, या वीजा प्रक्रिया में। यहाँ पर बताया गया है कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं।
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण करें: कई राज्य सरकारें अपनी वेबसाइट पर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प देती हैं। इसके लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “मैरिज रजिस्ट्रेशन” विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें: पंजीकरण के दौरान, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जिसमें पति-पत्नी की व्यक्तिगत जानकारी, जन्मतिथि, पता और विवाह तिथि शामिल होती है।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, विवाह का निमंत्रण पत्र, वोटर आईडी, और गवाहों के पहचान पत्र।
- शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। शुल्क हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है।
दस्तावेज़ जो आवश्यक हैं
मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- पति और पत्नी का आधार कार्ड या वोटर आईडी
- शादी का निमंत्रण पत्र या शादी का फोटो प्रमाण
- दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो
- गवाहों के पहचान पत्र
आवेदन के बाद की प्रक्रिया
फॉर्म भरने और दस्तावेज़ जमा करने के बाद, आपको एक तिथि पर दस्तावेज़ सत्यापन और गवाहों के हस्ताक्षर के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा।
मैरिज सर्टिफिकेट के लाभ
मैरिज सर्टिफिकेट न केवल कानूनी रूप से शादी को मान्यता देता है बल्कि कई सरकारी सेवाओं में भी सहायक होता है। यह संपत्ति के मामले, बच्चों की कस्टडी, बैंक और पासपोर्ट संबंधी प्रक्रियाओं में आवश्यक होता है।